Friday, August 14, 2026
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हाई कोर्ट भवन निर्माण भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार को तीन माह की मोहलत

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The Duniyadari: नई दिल्ली/Raipur– छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भवन निर्माण से जुड़े भुगतान विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और लंबित भुगतान तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

मामला हाई कोर्ट भवन निर्माण कार्य के भुगतान से संबंधित है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। भुगतान के लिए आवश्यक मंजूरी और क्लियरेंस भी प्राप्त हो चुकी है, इसके बावजूद अब तक राशि जारी नहीं की गई।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश और स्वीकृत भुगतान के बावजूद रकम रोके रखना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह की स्थिति न केवल हैरान करने वाली है बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है।

अपने आदेश में कोर्ट ने राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) और वित्त विभाग को निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप भुगतान प्रक्रिया पूरी कर याचिकाकर्ता को तीन महीने के भीतर पूरी राशि उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अतिरिक्त ब्याज के साथ-साथ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, अदालत के सख्त रुख के बाद संबंधित विभागों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।