The Duniyadari: बिलासपुर- रेलवे प्रशासन यात्रियों और आम जनता से अपील करता है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचें । रेलवे ट्रैक पार करना न केवल आपकी जान को जोखिम में डालता है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है, जिसमें छह माह तक की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
रेलवे स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज तथा सड़क मार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, सबवे एवं निर्धारित पैदल मार्ग बनाए गए हैं । सभी यात्रियों एवं नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन्हीं सुरक्षित मार्गों का उपयोग करें । रेलवे ट्रैक को लापरवाहीपूर्वक पार करना दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है, जिससे गंभीर चोटें या जान का खतरा भी हो सकता है ।
रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से जागरूकता अभियान, लाउडस्पीकर घोषणाएं एवं चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति सचेत किया जा सके ।
इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई किया गया ।
इस प्रकार इस दौरान सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इस तरह के मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। रेलवे प्रशासन अपने यात्रियों एवं नागरिकों से अनुरोध करता है कि आप सभी की सुरक्षा आपके हाथ में है! कृपया नियमों का पालन करें, रेलवे ट्रैक पार करने की गलती न करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें । रेलवे प्रशासन आपकी संरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है।