The Duniyadari: बिलासपुर- राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल नीति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की एकल पीठ में हुई, जहां स्टे की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया शासन की नीति में कोई स्पष्ट त्रुटि नजर नहीं आती।
हालांकि, याचिका में शराब की प्लास्टिक बोतलों के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों का मुद्दा भी उठाया गया था। इस पर गंभीरता दिखाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
दरअसल, ऋषि इंटरप्राइजेस ने नई आबकारी नीति के खिलाफ याचिका दायर कर प्लास्टिक बॉटलिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्लास्टिक बोतलों में शराब की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, इसलिए नीति पर रोक लगाई जानी चाहिए।
अदालत ने फिलहाल नीति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है, जब शासन की ओर से जवाब पेश किया जाएगा।















