Friday, May 1, 2026
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शराब के नशे में बैठक में पहुंचे शिक्षक पर गिरी गाज, तत्काल निलंबन

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The Duniyadari: Ambikapur जिले में सरकारी कार्य के दौरान अनुशासनहीनता का एक मामला सामने आया है, जहां एक सहायक शिक्षक को नशे की हालत में समीक्षा बैठक में शामिल होने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। घटना विकासखंड बतौली क्षेत्र की है और इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, सहायक शिक्षक भोलेन्द्र पैंकरा को जनगणना कार्य में ड्यूटी सौंपी गई थी। 29 अप्रैल 2026 को बतौली स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जनगणना 2027 की समीक्षा बैठक में वे कथित तौर पर शराब के नशे में पहुंचे। बैठक के दौरान उनका व्यवहार अधिकारियों के प्रति असंयमित और अनुचित बताया गया, जिससे बैठक की गरिमा प्रभावित हुई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर शिक्षक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब सेवन के संकेत पाए गए। साथ ही, तहसीलदार द्वारा भी उनके नशे में होने और अनुचित आचरण की पुष्टि की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उदयपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर अनुशासनहीनता या नशे की स्थिति किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से सरकारी कार्यों की साख पर असर पड़ता है, इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।