The Duniyadari: भिलाई– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद भिलाई में एक अवैध रूप से संचालित मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। लंबे समय से विवादों में रहे इस निर्माण को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूमि पर किए गए निर्माण को अवैध पाया गया था। नोटिस और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
अधिकारियों ने बताया कि जिस भूमि पर अवैध निर्माण हटाया गया है, वहां अब सरकार की आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास विकसित किए जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शहर में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का उपयोग जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जाए।
कार्रवाई के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।















