Tuesday, June 16, 2026
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बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले दवा बिक्री के नियम

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The Duniyadari: नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की वैध पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा। यानी अब ये दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के सीधे नहीं मिल सकेंगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। पहले कुछ सामान्य दवाओं को ‘ओवर-द-काउंटर’ श्रेणी में रखा गया था, जिनकी बिक्री बिना डॉक्टर की सलाह के भी की जा सकती थी। इनमें सिरप भी शामिल थे। लेकिन नए बदलाव के बाद सिरप को इस सूची से बाहर कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि दवाओं के अनियंत्रित उपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कई बार लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के कफ सिरप और अन्य सिरप का सेवन करते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।

नए नियम लागू होने के बाद अब केमिस्ट और फार्मासिस्ट किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे। ऐसे में खांसी, जुकाम या अन्य बीमारी के इलाज के लिए पहले चिकित्सक से परामर्श लेना और फिर प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवा खरीदना जरूरी होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से दवाओं के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगेगा और मरीजों को अधिक सुरक्षित एवं उचित उपचार मिल सकेगा।