Saturday, September 12, 2026
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अविनाश तिवारी को सौंपी नई जिम्मेदारी, कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त

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The Duniyadari: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तय की हैं। इसी क्रम में कोरबा श्रम न्यायालय-II में श्रम न्यायाधीश के पद पर कार्यरत श्री अविनाश तिवारी को पदोन्नति देकर कोरबा का द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

11 सितंबर 2026 को जारी हाईकोर्ट की अधिसूचना क्रमांक 837/Confdl./2026 के अनुसार श्री तिवारी को यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश के पद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यानी नई पदस्थापना के साथ वे श्रम न्यायालय से जुड़ी न्यायिक जिम्मेदारियां भी संभालेंगे।

पदोन्नति के साथ बढ़ा कार्यक्षेत्र

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक श्री अविनाश तिवारी नई पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से कोरबा की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ है।

जारी आदेश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। आदेश में संबंधित अधिकारी को निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार नई जगह पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रम मामलों की जिम्मेदारी भी रहेगी

श्री तिवारी को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ऐसे में उनके पास जिला न्यायालय से जुड़ी महत्वपूर्ण न्यायिक जिम्मेदारियों के साथ श्रम संबंधी प्रकरणों की सुनवाई और न्यायिक कार्य से जुड़ा दायित्व भी रहेगा।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उनके कार्यभार ग्रहण करते ही कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।