कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन ….सभा, रैली, जुलूस सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, देंखे और…

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कोरबा । कोरबा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने ज़िले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए आदेश के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। सभी जुलूसों, रैली, सभाओं एवं सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के अंतर्गत सभी माॅल, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, सिनेमा हाल/थियेटर, जिम एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालित किया जावे। निर्देश के परिपालन में कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं 200 या उससे अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने पर जिला दंडाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसका आवेदन संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस की संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सड़क सीमा/रेल्वे स्टेशनों पर रेन्डम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम, स्थानीय निकाय एवं राजस्व अधिकारियों को अनिवार्य रूप से देना होगा तथा विदेश यात्रा से आने वाले सभी व्यक्तियों को तब तक होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा जब तक जिले में किए गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट न आ जाये। समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्ल्घंन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

*होम आइसोलेशन होगा अनिवार्य*
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाॅसी, बुखार, साॅस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाॅजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटिव मरीज पाया जाता है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठकों के लिए विडियों काॅन्फ्रेसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय अधिकारियों को हवाई यात्रा/भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचना चाहिए। जब तक कि ऐसा किया जाना बिल्कुल अपरिहार्य न हो। कोरबा जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नहीं करता है या आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है।