बिलासपुर। कोटा में 3 साल के मासूम से हुए अनाचार के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। आरोपी को सजा दिलाने के कोटा के तत्कालीन थानेदार का गहन विवेचना आधार बना है।
बता दें कि कोटा थाना के अंतर्गत आने वाले आवास पारा गोबरी भांठा में रहने वाली पीड़िता की दादी ने दिनांक 18 जून 2021 को 3 वर्षीय नातिन से अनाचार का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट के आधार पर कोटा थाना के तत्कालीन टीआई शनिप रात्रे ने गहन विवेचना कर पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले शिव प्रसाद मार्को को गिरफतार कर जेल भेजा था।
मासूम बच्ची के साथ हुए घटना के बाद आरोपी को सजा दिलाने थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने घटना से जुटे सभी साक्ष्यों को जुटाना शुरू किया। थानेदार की पहल रंग लाई और विवेचना के सारे सबूतों को ध्यान रखते हुए अनाचार के आरोपी शिव प्रसाद मार्को को अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पारित आदेश में लिखा है कि पीड़िता के साथ कारित अपराध से उसे हुई क्षति की क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं हो सकती, परन्तु फिर भी उसके शारीरिक एवम स्वास्थ्य के लिए और उसके आगामी भविष्य को देखते हुए पीड़ित प्रतिकार योजना के दिशानिर्देश के पालन में पीड़िता को क्षतिपूर्ति प्रदाय करने का आदेश पारित किया है।