The Kerala Story: सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- हम इस आधार पर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं,हाईकोर्ट का रुख करें

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नई दिल्ली। The Kerala Story: हिन्दी फिल्म केरल स्टोरी को लेकर इन दिनों जमकर विवाद चल रहा है। विवाद के मद्देनजर बीते दिनों सीबीएफसी ने भी इस फिल्म को 10 कट लगाने के बाद ए. सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म विरोध जताने वालों ने इस फिल्म की रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी के खिलाफ याचिकायों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। पीठ ने कहा, ‘अनुच्छेद 32 के तहत जो राहत मांगी गई है, उसे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता इसके लिए उच्च न्यायालय का रुख करें।’

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम इस आधार पर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम इसे उचित हाईकोर्ट में जाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर छोड़ते हैं। एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि फिल्म के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है और यह पांच मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसी दिन फिल्म पूरे भारत में रिलीज होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में अनुभवी जज हैं और उन्हें स्थानीय हालात पता हैं। हम सुपर (अनुच्छेद) 226 अदालत क्यों बनें? कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह हाईकोर्ट जाएं, वह उनकी याचिकाओं के जल्द निस्तारण के अनुरोध पर विचार कर सकती है।

फिल्म की कहानी की बात करें तो कुछ समय पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें 32 हजार लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनको लव जिहाद के चंगुल में फंसाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं। इसमें अदा शर्मा मुख्य भूमिका निभा रही हैं।