First Case In CG : बेटे की चाह में कांस्टेबल निलंबित…छत्तीसगढ़ का है पहला मामला…पढ़े पूरी खबर

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बालोद। First Case In CG : छत्तीसगढ़ के बालोद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां तीन बेटियां होने के बावजूद बेटे की चाह में पत्‍नी को फिर गर्भवती करने पर एक जवान को निलंबित कर दिया गया। मामला बालोद जिले के ग्राम धनोरा में स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशक्त बल का है। जहां सेनानी डी.आर. आंचला ने आरक्षक क्रमांक 458 प्रहलाद सिंह को दो से अधिक बच्चे होने के कारण निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबित प्रह्लाद सिंह उत्तरप्रदेश के मथुरा का रहने वाला है।
सेनानी डी.आर. आंचला ने अपने आदेश में कहा की, CISO कोर्स राजनांदगांव में पूर्ण करने के पश्चात 14 जून से 21 जून 2023 तक कोर्स ब्रेक उपभोग पश्चात सही समय पर आमद ना देकर अनुपस्थित होने के कारण 6 जून को आरक्षक प्रहलाद सिंह का वेतन रोकने के लिए आदेशित किया गया। जिसके बाद आरक्षक प्रहलाद सिंह 23 जून 2023 को वेतन चालू करने एवं पत्नी की डिलीवरी के लिए आठ दिनों के साप्ताहिक अवकाश का आवेदन लेकर उपस्थित हुआ।
जिसमें डिलीवरी के संबंध में पूछने पर आरक्षक द्वारा पूर्व में तीन जीवित बच्चे लगातार बेटियां होने के कारण बेटे की चाह में अपनी पत्नी के गर्भ मे 8 माह का चौथा बच्‍चा का होना बताया है। जो शासकीय कर्मचारी में होने के बावजूद लड़के की चाह में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोर उल्लंघन कर अनुशासनहीनता प्रदर्शीत किया गया एवं छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3.1 तीन, 3 क, ख, ग एवं 3 ख, क का घोर उल्लंघन करना पाया गया।
बता दे कि आरक्षक भर्ती आवेदन पत्र वर्ष 2010 के अनुसार दो से अधिक जीवित संतान नही होने चाहिए, अतः आरक्षक द्वारा किए गए उक्त अशोभनीय कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।