Wednesday, March 18, 2026
Home राजनीति Korba : लखन देवांगन बोले “पट्टा वितरण का स्वागत.. लेकिन सबको मिले,...

Korba : लखन देवांगन बोले “पट्टा वितरण का स्वागत.. लेकिन सबको मिले, नही तो…”

415

कोरबा। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी लखन लाल देवांगन ने पट्टा वितरण का स्वागत करते हुए झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले सभी लोगो को पट्टा देने की मांग की है। उन्होंने सिर्फ चिन्हित कर कुछ लोगो को पट्टा दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आंदोलन की बात कही है।

 

बता दें कि विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है है, वैसे-वैसे नेताओं को जनता के हित भी समझ में आने लगे हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी लखन लाल देवांगन ने तिलक भवन  में प्रेसवार्ता कर कहा कि हमने जब पट्टा वितरण के लिए आंदोलन किया तो कांग्रेस को गरीबो की याद आई और आनन फानन में 15 हजार लोगों को पट्टा देने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर कार्यालय से जारी गाइडलाइन का अध्ययन करने से लगता है कि इस पट्टे को वोटरों को लुभाने के लिए बांटा जा रहा है क्योंकि 6 सौ स्क्वेयर फिट का पट्टा देकर बाकी काबिज जमीन से सरकार बेदखली करेगी या उसे दूसरे पात्र लोगो को देगी। मतलब पट्टा वितरण करने जारी गाइडलाइन पूर्णतः कंफ्यूज है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पट्टा वितरण हो तो सभी स्लम बस्ती में रहने वालों को हो अन्यथा भाजपा एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिले में पट्टा वितरण की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय पिछले माह निर्णय लिया था। इसके लिए घंटाघर में आयोजित एक सभा में झुग्गियों में रहने वालों से आवेदन पत्र भी भरवाए गए थे।

पट्टा वितरण के लिए गाइडलाइन

ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, उसके कुटुम्ब की वार्षिक आय रूपये 2,50,000.00 ( दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो, जिसके कुटुम्ब में कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपक्रम की शासकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर चार्टर्ड एकाउन्टेड जैसा व्यवसायिक सेवा में हो, और न ही निर्वाचित जन प्रतिनिधि हो तथा उसे या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गई हो पात्र होंगे।

 

ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम के अंतर्गत पात्रता रखते हों, नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट भूमि से अनधिक शासकीय भूमि, जिस पर उनका कब्जा 5 वर्ष या इससे अधिक हो, विकास योजना में निर्धारित भू-उपयोग से निरपेक्ष रहते हुए पट्टे के लिये पात्र समझे जायेंगे।

भूमि के कब्जे के संबंध में सत्यापन हेतु आधार दस्तावेज सत्यापन हेतु आधार दस्तावेज निम्नानुसार होंगे-

(क) भारत निर्वाचन आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग की सूची।

(ख) विद्युत देयक / विद्युत संयोजन का दस्तावेज

(ग) टेलीफोन बिल |

(घ) स्थानीय नगरीय निकाय का संपत्तिकर / समेकित कर पंजी।

(ड) जलकर भुगतान दस्तावेज

(च) भवन अनुज्ञा / दुकान अनुज्ञा ।

(छ) अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पट्टे, तथा

(ज) पाँच वर्ष के पूर्व में जारी आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस।

कब्जे की अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन कंडिका (3) निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर अतिरिक्त भूमि के व्यवस्थापन नहीं कराये जाने की दशा में अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़े या हटाये जाने पश्चात् ही कब्जाधारी को पट्टे की पात्रता होगी, अन्यथा वह अपात्र माना जायेगा।