CG CRIME : अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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The Duniyadari: रायपुर– महिलाओं और बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो व तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में साइबर क्राइम यूनिट और थाना आजाद चौक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले का खुलासा ऐसे हुआ

नई दिल्ली से प्राप्त साइबर टीम की रिपोर्ट में रायपुर क्षेत्र के एक मोबाइल नंबर और वाई-फाई नेटवर्क से महिलाओं एवं बच्चों के अश्लील/आपत्तिजनक चित्र और वीडियो वायरल करने का इनपुट मिला था। रिपोर्ट में जिन नंबरों का उपयोग हुआ, उनमें शामिल हैं:

मोबाइल नंबर: 7222949828, 9131393057, वाई-फाई से जुड़े डिवाइस: 9425205759, जांच में पता चला कि उपरोक्त नंबर और डिवाइस का उपयोग फराज अहमद पिता मिनहाज अहमद (उम्र 27 वर्ष), निवासी राजीव पांडेय मस्जिद के पास, नोहर किराना स्टोर, संजय नगर, थाना टिकरापारा, रायपुर द्वारा किया जा रहा था।

गिरफ्तारी और कार्रवाई:

थाना आजाद चौक पुलिस ने अपराध क्रमांक 148/2025 धारा 67(B) आईटी एक्ट एवं धारा 15 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फराज अहमद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने वाई-फाई का उपयोग कर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट वायरल करने की बात स्वीकार की। साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को दिनांक 04 जुलाई 2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण:

नाम: फराज अहमद, पिता का नाम: मिनहाज अहमद उम्र: 27 वर्ष, पता: राजीव पांडेय मस्जिद के पास, नोहर किराना स्टोर, संजय नगर, थाना टिकरापारा, रायपुर।

प्रमुख धाराएं:

आईटी एक्ट की धारा 67(B): बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारण। पॉक्सो एक्ट की धारा 15: यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध।