Friday, March 29, 2024
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EWS reservation will continue: जारी रहेगा EWS आरक्षण, कोटा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली। EWS reservation will continue: देश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाली संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है।

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जेबी पादरीवाला की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आज फैसला सुनाया।

EWS reservation will continue: सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत के साथ फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

EWS reservation will continue: EWS को लेकर एससी ने दिए थे ये तर्क

दरअसल, जस्टिस ललित सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए समीक्षा पीठ का नेतृत्व मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कर रहे थे। इससे पहले भी एससी ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को 3-2 के बहुमत के निर्णय के आधार पर बरकरार रखा था। न्यायालय ने कहा था कि यह आरक्षण न तो भेदभावपूर्ण है, न ही संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।

EWS reservation will continue: 50 फीसदी की सीमा के उल्लंघन पर क्या कहा गया
जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन के लिए 50 फीसदी की जो लिमिट लगाई गई है, उसे पार करना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। जस्टिस ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए 50 फीसदी की जो सीमा तय की गई है, वह फिक्स नहीं है, बल्कि वह लचीली है।

EWS reservation will continue: बता दें कि मंडल जजमेंट यानी इंदिरा साहनी से संबंधित मामले में SC की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा है और उसे पार नहीं किया जाना चाहिए।

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