NSE Colocation Case: स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज की आनंद सुब्रमण्यन की जमानत याचिका

0
180

नई दिल्ली। एनएसई कोलोकेशन केस में गिरफ्तार आनंद सुब्रमण्यन को आज एक और झटका लगा। दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI court in Delhi) ने इस मामले में आनंद सुब्रमण्यन (Anand Subramanian) की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange (NSE) के तत्कालीन एमडी के सलाहकार, पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर सुब्रमण्यन इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation(CBI) द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सुब्रमण्यन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने जमानत के लिए एक आवेदन दिया। 11 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रखा गया था।

बता दें कि CBI ने 24 फरवरी की आधी रात को आनंद सुब्रमण्यन को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को एक्सचेंज के नेटवर्क सर्वर्स तक कथित अनुचित पहुंच देने के मामले की जांच में आगे बढ़ने के साथ यह कार्रवाई की थी। तब उन्हें 9 मार्च तक के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया गया था।

इसी मामले में एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण (Former Managing Director of NSE, Chitra Ramakrishna) सात दिन पुलिस रिमांड में बिताने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। रामकृष्ण की 14 दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाने के बाद उन्हें 28 मार्च को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।