Saturday, April 20, 2024
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कलेक्टर के आदेश पर डीईओ ने शराबी शिक्षक को किया निलंबित…जनदर्शन में ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी शिकायत..

जांजगीर-चाम्पा ।स्कूल में शराब पीकर आना, अनियमित रूप से अनुपस्थित रहना सहित अन्य शिकायत प्राप्त होने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला धाराशिव में पदस्थ सहायक शिक्षक दिलेश्वर प्रसाद सिदार के संबंध में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी से जनदर्शन में शिकायत की गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीईओ नवागढ़ से शिकायत की जाँच कराई गई। जाँच में शिकायत की पुष्टि होने के उपरांत उक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में संबंधित शिक्षक श्री दिलेश्वर प्रसाद सिदार द्वारा शराब पीकर आना, अनियमिति रुप से उपस्थित रहना, तथा शराब सेवन करने शाला से चले जाने संबंधी शिकायत की पुष्टि की गई है। शिक्षक के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरित मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिदार का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) नियत रहेगा व निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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