The Duniyadari: कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एसईसीएल के जीएम कार्यालय में कार्यरत रहे एक पूर्व लिपिक पर टेंडर दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विभागीय कार्रवाई करते हुए एसईसीएल ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, पटना थाना क्षेत्र के ग्राम महोरा निवासी सुनील कुमार साहू ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2019 में उसकी पहचान राजेश कुमार सिदार से हुई थी। आरोपी ने करीब एक करोड़ रुपये के पार्ट्स सप्लाई का ठेका दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में 25 लाख रुपये अग्रिम देने की बात कही। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने अलग-अलग किश्तों में नकद राशि देने के साथ-साथ फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर भी पूरी रकम आरोपी को सौंप दी।
पीड़ित का कहना है कि लंबे समय तक ठेका मिलने का इंतजार कराने के बाद आरोपी ने काम नहीं होने की बात कहकर रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में पैसे वापस नहीं किए। आर्थिक दबाव बढ़ने पर उसे नया लोन लेकर पुराने कर्ज का भुगतान करना पड़ा और अब हर महीने भारी ईएमआई चुकानी पड़ रही है।
आरोप है कि रकम मांगने पर आरोपी अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर टालता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। शिकायत की जांच के बाद पटना थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।















