The Duniyadari: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने कहा है कि आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाले बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम-2018 के प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है।
निर्देशों के तहत सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र के बहुमंजिला भवनों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशमन यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य सुरक्षा उपकरण पूरी तरह कार्यशील हों। साथ ही लिफ्टों की नियमित तकनीकी जांच, मेंटेनेंस और आपातकालीन अलार्म सिस्टम की स्थिति की भी निगरानी की जाएगी।
राज्य सरकार ने भवन प्रबंधन समितियों, हाउसिंग सोसायटियों, कॉलोनाइजरों और मेंटेनेंस एजेंसियों को सुरक्षा नियमों की जानकारी देने तथा उनका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान और समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुराने बहुमंजिला भवनों की विशेष जांच कर आवश्यक सुधार कराने और नए भवनों के निर्माण के दौरान शुरू से ही सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।















