Wednesday, May 20, 2026
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बाल विवाह पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 11 लोगों पर केस दर्ज

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The Duniyadari: सूरजपुर जिले में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में नाबालिग बालिकाओं के विवाह की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई शुरू की।

जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली शिकायतों के बाद दोनों मामलों की जांच की गई। जांच के दौरान बालिकाओं के स्कूल रिकॉर्ड, विवाह से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाणों का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पाया कि संबंधित बालिकाएं कानूनी उम्र से कम थीं, जिसके बाद संबंधित थाना क्षेत्रों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पहले मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने दूल्हे, उसके पिता, लड़की के पिता समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं दूसरे मामले में झिलमिली थाना क्षेत्र की चेन्द्रा चौकी पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता पर अपराध पंजीबद्ध किया है।

प्रशासन ने कहा है कि “बाल विवाह मुक्त सूरजपुर” अभियान के तहत जिलेभर में लगातार निगरानी और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या नजदीकी पुलिस थाना को जानकारी दें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह में केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि विवाह संपन्न कराने वाले और सहयोग करने वाले अन्य लोग भी कानून के दायरे में आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को जेल और आर्थिक दंड दोनों का सामना करना पड़ सकता है।