Friday, April 19, 2024
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लड़की को ‘आइटम’ कहना मज़़नू को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की जेल की सजा, पढ़ें पूरी खबर

मुंबई। molesting girl देश में आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। ऐसे ही एक मामले में लड़की को ‘आइटम’ कहने पर मुंबई डिंडोशी सत्र अदालत ने एक युवक डेढ़ साल की जेल की सजा सुनाई है।

मुंबई डिंडोशी सत्र अदालत ने आरोपी अबरार खान को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उसे 500 रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करने का आदेश भी दिया है।

molesting girl सजा का ऐलान करने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए “आइटम” शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल केवल यौन उत्पीड़न के लिए किया जाता है इसका और कोई मतलब नहीं होता।

-क्यां माना कोर्ट ने

molesting girl डिंडोशी कोर्ट के 28 पन्नों के दोषसिद्धि आदेश में कहा  कि आमतौर पर यह शब्द लड़कों द्वारा लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्ट करता है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह से लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें वहीं मौके पर ही जवाब देने की जरूरत है।

०-जानें पूरा मामला

molesting girl अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 14 जुलाई, 2015 को लगभग 1.30 बजे, जब नाबालिग पीड़िता अपने स्कूल गई थी। इसके बाद जब वह वहां से वापस  लौटते समय एक गली से गुजर रही थी, तब अबरार खान जो गली में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ने पीछे से आकर उसके बाल खींचे और कहा कि ‘क्या आइटम किधर जा रही हो।’

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