Thursday, April 16, 2026
Home Breaking शुष्क दिवस को आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई...

शुष्क दिवस को आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई की

188

The Duniyadari: बालोद– प्रभारी आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में शुष्क दिवस महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी को अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 30 जनवरी शुष्क दिवस को थाना मंगुचवा क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी सुखेन लाल गौन्धरे के पास से 41.94 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1)क एवं 59(1) के तहत 01 प्रकरण कायम कर आरोपी को जेल निरूद्ध किया गया है।

इसी तरह थाना गुरूर के अंतर्गत आरोपी नूताराम के पास से कुल 1.8 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत 01 प्रकरण कायम किया गया है। पूर्व में शुष्क दिवस 26 जनवरी को जिले के 24 जगहों पर छापामार कार्यवाही करते हुए अवैध मदिरा विक्रय के 03 प्रकरण कायम कर 9.36 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त किया गया था।

जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 01 अपै्रल 2024 से 30 जनवरी 2025 तक 1320 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 716 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 856.55 लीटर अवैध शराब, 760 कि.ग्रा. लाहन एवं 02 दोपहिया वाहन (कुल बाजार मूल्य 04 लाख 21 हजार 515 रुपये) जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 74 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।