Friday, March 13, 2026
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त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने शुष्क दिवस घोषित

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The Duniyadari: बीजापुर- कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2025 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत बीजापुर जनपद पंचायत क्षेत्र में 15 फरवरी 2025 को संध्या 3ः00 बजे से 17 फरवरी 2025 मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत उसूर के क्षेत्र में 18 फरवरी संध्या 3ः00 से 20 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक तथा जनपद पंचायत भैरमगढ़ क्षेत्र में 21 फरवरी शाम 3ः00 बजे से 23 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के संबंधित क्षेत्रों में निर्धारित तिथि को समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।