The Duniyadari: दंतेवाड़ा: जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आज समय सीमा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय सीमा के एजेंडे के तहत कहा कि निर्माण कार्यो से जुड़े समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्माण कार्यो में अनावश्यक देरी अथवा समय सीमा में पूर्ण नहीं किए जाने वाले कार्य एजेंसियों को सूचीबद्ध करके नियमानुसार कार्यवाही करें।
सर्व निर्माण एजेंसियां वसूली योग्य कार्यो के ठेकेदारों की जानकारी तथा निर्माणाधीन कार्यों की साप्ताहिक प्रगति के संबंध में भी समय सीमा बैठक में जानकारी उपलब्ध करायेगें। किसी भी निर्माण कार्यो के लिए षासन द्वारा निर्देषानुसार पूर्व एडवान्स का कोई प्रावधान नहीं है। इस निर्देशों का अक्षरशः पालन करना समस्त विभाग सुनिश्चित करेगें।
पंचायतों में स्थापित अटल डिजिटल सेवा केन्द्र का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ने कहा कि समस्त जनपद विभाग अटल डिजिटल सेवा केन्द्रों में स्टैंडर्ड डिजाईन अनुसार नवीनीकरण कराने के साथ ही उसे कार्यशील करें। प्रधानमंत्री आवास 2.0 के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजना के तहत किए जा रहे सर्वे में समस्त पात्र हितग्राही को योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें इसके लिए समस्त सीईओ जनपद स्वयं अपनी देख रेख में में पंचायत वार हितग्राहियों को मॉनिटरिंग करेंगे साथ ही ग्राम सभा के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि उनके गांव में योजना के तहत कोई भी हितग्राही आवास से वंचित नहीं हुआ है। इसके साथ ही बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वृक्षारोपण अभियान सहित अन्य बिंदुओं में भी कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश दिया गया।
खनिज टास्क फोर्स के तहत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण की रोकथाम एवं विभागीय समन्वय के संबंध में कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए :
इसके साथ ही समय सीमा की बैठक में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण की रोकथाम एवं विभागीय समन्वय के संबंध में कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए। इसके अन्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं जैसे वर्षाकालीन अवधि में प्रदेश के नदियों में रेत उत्खनन का कार्य प्रतिबंधित करने, जिले में समस्त खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच, जिले में समस्त निर्माण विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों का रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने, संबधित सर्व तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) अन्तर्गत जिले में हो रहे अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के प्रकरणों पर अधिक से अधिक कार्यवाही किये जाने, बिना तारपोलीन ढके खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने, भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही, खनिज अमलों की कमी होने के कारण नजदीकी पुलिस थाना से अमला लेने हेतु अनुमति, एमएसएस पर टास्क फोर्स का संयुक्त जांच (तहसील एवं खनिज) अनिवार्य किये जाने, सहित जिले में रेत खदान स्वीकृति हेतु चर्चा एवं वर्तमान में नदी तटों से अवैध रुप से रेत का उत्खनन कर निकासी किये जा रहे क्षेत्रो पर क्षेत्रीय अमला द्वारा सतत् निगरानी एवं रोक लगाये जाने, जिले में अधिक से अधिक रेत खदानों की स्वीकृति हेतु क्षेत्र में उपलब्ध स्थल चयन कर ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा प्रस्ताव जिला कार्यालय में भेजने तथा खनिज रियायत जैसे पत्थर, चूना पत्थर, मुरुम रेत, मिट्टी की खदानों की स्वीकृति, अनुज्ञा पत्र हेतु प्रतिवेदनों, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संबधित वन विभाग, तहसीलदार, ग्राम पंचायत आदि द्वारा यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में भी कलेक्टर द्वारा दिषा निर्देश दिये गए। समय सीमा बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेष पात्रे उपस्थित रहे।