बिलासपुर ब्रेकिंग: विराट अपहरण कांड के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, बड़ी मां ने प्रेमी संग मिलकर कराया था किडनैप

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बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के चर्चित विराट सर्राफ अपहरण कांड में जिला न्यायालय ने साजिश में शामिल सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पांच आरोपियों में प्रकरण में मास्टर माइंड विराट सर्राफ की बड़ी मां नीता सर्राफ भी शामिल है। अपहरण के बाद विराट के परिवार से 6 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग रखी गई थी।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2019 को भाजपा कार्यालय के सामने की गली से 6 साल के बच्चे विराट सराफ का अपहरण हुआ था। बच्चे को बिलासपुर के जरहाभाटा इलाके से पुलिस ने बरामद किया था। अपहरण कांड की मास्टर माइंट विराट की बड़ी मां नीता सराफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी।

थाने में रिपोर्ट के बाद जरहाभाठा पन्ना नगर में रहने वाले राज किशोर सिंह के बंद मकान से 26 अप्रैल की सुबह पुलिस की टीम ने विराट को एक अपहरणकर्ता के कब्जे से बरामद किया था।अपहरण में शामिल हरे कृष्ण कुमार राय निवासी भोजपुर बिहार ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि विराट का अपहरण अपने साथी अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह के साथ मिलकर किया था।

अपहरण के बाद विराट को राजकिशोर के घर पर रखा गया था। विराट के अपहरण के बाद नीता उन्हें परिवार में हो रही हर गतिविधियों की जानकारी आरोपियों तक पहुंचा रही थी। पुलिस ने नीता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने विराट अपहरण कांड में शामिल होना स्वीकार किया था।

पूछताछ में नीता ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदार अनिल सिंह से उसकी पुरानी जान पहचान है। करीब 2 वर्ष पूर्व उसने अनिल को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। अनिल ने उसे रकम इनवेस्ट करने के बाद 35 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। अनिल ने उसे 5 लाख वापस किए थे, लेकिन बची रकम 30 लाख रुपए अनिल वापस नहीं कर रहा था।

अनिल ने रकम वापस करने के लिए नीता को उसी के परिवार के सदस्य के अपहरण कराने के बाद फिरौती की रकम की मांग कर पैसे लौटाने की बात कही।नीता उसकी बातों में आ गई और परिवार के ही किसी सदस्य के अपहरण करने की योजना बनाई।

जांच के बाद चार्जशीट जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट में पेश किया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह, गोंडपारा निवासी नीता सराफ, हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा दी है।