इटावा/आगरा। BJP MP Ram Shankar Katheria: इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा के आदेश पर जिला जज न्यायालय आगरा ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि दो दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने सोमवार को जिला जज न्यायालय में अपील की थी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक सजा पर रोक रहेगी। बता दें कि आगरा की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया को नवंबर 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई के लिए दो साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 147 (दंगा करना) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया।
बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन, अब कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद उनके समर्थकों ने आगरा स्थित आवास मे मिठाईयां बांट कर अपनी खुशी का इजहार किया।