Child Rape Case: Rape of fourth class student…! Court said – If this is spared then people will not send their daughters to study
Child Rape Case

बलांगीर। Child Rape Case : बलांगीर जिले के देवगा थाना क्षेत्र के स्कूल में बीते वर्ष चौथी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था। बलांगीर की POCSO अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद गिरफ्तार शिक्षक बिस्वनाथ बुद्ध को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं वे अगर बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे तो समाज किस पर भरोसा करेगा। कोर्ट ने कहा अगर इस तरह के अपराधियों को बख्शा गया तो लोग बेटियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे।

गौरतलब है कि 22 अगस्त 2022 को चौथी कक्षा की छात्रा ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया. परिजनों ने इसकी सूचना दो दिन बाद 24 तारीख को विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष व सदस्यों को दी। 25 तारीख को स्कूल में इस शिकायत को लेकर चर्चा हुई. आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने स्कूल पर धावा बोल दिया।

शिक्षा अधिकारी के आने और निलंबन के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। बाद में उन पर विभिन्न विभागों में मुकदमा चला। अब एक साल बाद इस मामले में छात्रा (Child Rape Case) को न्याय मिला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है।

  • RO12618-2