नाबालिग बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई

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बिलासपुर– न्यायधानी के तारबाहर क्षेत्र में दो साल पहले हुए ऑटो डीलर के नाबालिग बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

तारबाहर निवासी 15 वर्षीय मोहम्मद रेहान 6 फरवरी 2022 को शाम करीब 5.30 बजे अपनी मां से पैसे लेकर चिप्स खरीदने के लिए खुदीराम बोस चौक, डीपूपारा की एक किराना दुकान गया था। इसी दौरान तारबाहर निवासी अभिषेक दान, देवनगर कोनी के साहिल उर्फ शीबू खान और रवि खांडेकर ने उसका अपहरण कर लिया।

जब देर रात तक रेहान घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और तारबाहर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात करीब 11.30 बजे रेहान के पिता मोहम्मद आसिफ के मोबाइल पर रेहान के नंबर से कॉल आया। आरोपियों ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की।

इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया और अभिषेक दान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दो साथियों, साहिल और रवि को भी गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रेहान की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को एक बोरी में भरकर रतनपुर हाइवे पर मदनपुर के पास एक पुल के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों के बताए स्थान से रेहान का शव बरामद किया। मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।