Sunday, March 15, 2026
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14 मार्च को लगेगी लोक अदालत: लंबित ई-चालान निपटाने का अंतिम मौका, वरना जब्त हो सकता है वाहन

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The Duniyadari: रायपुर– यदि आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से लंबित है तो 14 मार्च की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों को अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा करने का अंतिम अवसर मिलेगा। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि इसके बाद बकाया चालानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय और पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय से आयोजित यह लोक अदालत भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संचालित होगी। रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है। ऐसे वाहन मालिक जो अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वाहन चालकों को चालान जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। नियम के अनुसार पहले 90 दिनों तक पोर्टल के माध्यम से भुगतान का अवसर मिलता है। इसके बाद अगले 45 दिनों के भीतर मामला कोर्ट में ट्रांसफर होने पर भी भुगतान की अनुमति रहती है। यानी कुल 135 दिनों के भीतर चालान जमा नहीं करने पर संबंधित वाहन को जब्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

इस लोक अदालत में केवल वही ई-चालान शामिल किए गए हैं, जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए हैं और फिलहाल न्यायालय में लंबित हैं। यातायात पुलिस वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के जरिए लगातार सूचना भी दे रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निपटारा करा सकें।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का भुगतान कर दें। इसके बाद बिना किसी रियायत के सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और बकाया चालान वाले वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।