The Duniyadari: कांकेर– नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगा दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
*इन हथियारों पर लगी रोक*
जारी आदेश के मुताबिक जिले में कोई भी व्यक्ति बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती या किसी भी तरह का घातक हथियार लेकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं चल सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सीधी गिरफ्तारी की जाएगी और धारा 188 भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होगी।
*इन्हें मिलेगी छूट*
यह आदेश शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें ड्यूटी के दौरान शस्त्र या लाठी रखना जरूरी है। साथ ही वृद्ध, दिव्यांग या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो सहारे के लिए लाठी रखते हैं, उन पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कलेक्टर ने कहा कि उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस और प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।















