पटना। सहारा इंडिया Sahara India Group के मालिक सुब्रत राय Subrata Roy के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी होने के महज तीन घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब अगले आदेश तक सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी।
बता दें कि इंवेस्टर्स को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तार वारंट जारी किया था। जिस पर जस्टिस ए.एम खानविलकर की बेंच ने स्टे लगा दिया है।
जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सुब्रत राय अग्रिम जमानत के लिए गए थे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए थे। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने राय की गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थिति होने पर अंतरिम रोक का आदेश पारित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
बता दें कि निवेशकों ने हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था।
जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा। कल अगर यह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाईकार्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।































