Saturday, June 20, 2026
Home छत्तीसगढ़ अनाचार के मामले में लगाये याचिका को हाई कोर्ट ने किया ख़ारिज,...

अनाचार के मामले में लगाये याचिका को हाई कोर्ट ने किया ख़ारिज, आरोपी के 20 साल की सजा को रखा बरकरार

209

The duniyadari बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मानसिक रूप से विकलांग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के लिए आशीष सेंदरिया उर्फ ​​भुंडू की दोषसिद्धि और 20 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी की दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है।

मामले में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय पाई जाती है तो केवल उसके आधार पर ही सजा दी जा सकती है। पीड़ित/बच्चे के मन पर घृणित कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा इसलिए सजा में छूट नहीं दी जा सकती।