Friday, June 26, 2026
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हाईकोर्ट सख्त: शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को अवमानना नोटिस, आदेश के पालन पर मांगा जवाब

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The Duniyadari: Bilaspur– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी के एक मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक (जेडी) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक आरपी आदित्य को अवमानना नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला मुंगेली जिले में सहायक कार्यक्रम समन्वयक (समग्र शिक्षा) के पद पर पदस्थ रहे संजय साहू के निलंबन से जुड़ा है। संजय साहू को 18 सितंबर 2024 को निलंबित किया गया था। उनका कहना था कि विभाग ने न तो समय पर विभागीय जांच शुरू की और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया।

निलंबन के खिलाफ संजय साहू ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने 15 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा 12 मार्च 2026 को दिए गए अभ्यावेदन पर 45 दिनों के भीतर विधि के अनुसार निर्णय लिया जाए।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत का आदेश प्राप्त होने और निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद विभाग ने न तो उनके अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय लिया और न ही बहाली को लेकर कोई ठोस कार्रवाई की। इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आदेश के पालन में लापरवाही को गंभीर माना और संयुक्त संचालक आरपी आदित्य के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में संबंधित अधिकारी को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।